वित्तीय उत्पाद
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दीर्घकालिक ऋण
- मध्यावधि ऋण
- अल्पावधि ऋण
- ऋण पुनर्वित्तीयन
- इक्विटी वित्तपोषण
- विद्युत क्षेत्र के लिए उपकरण विनिर्माण (ईएम) हेतु वित्तपोषण
- कोयला खदानों का वित्तपोषण
- विद्युत यूटिलिटियों की विनियामक परिसंपत्तियों (इक्विटी घटक को छोड़कर) के संबंध में वित्तीयन के लिए नीति
- रिवॉल्विंग बिल भुगतान सुविधा (आरबीपीएफ)
- ऋण नीति परिपत्र
- उपभोक्ता जागरूकता
विद्युत क्षेत्र के लिए उपकरण विनिर्माण (ईएम) हेतु वित्तपोषण
लक्ष्य एवं कार्यक्षेत्र
- वित्तीय सहायता विद्युत से संबंधित बुनियादी अवसंरचना की परियोजना के लिए अनुबंध के तहत उपकरण और सामग्री तथा अन्य जरूरी खर्चों की लागत को पूरा करने के लिए दी जाएगी। इस योजना के तहत केवल लघु अवधि और मध्यम अवधि की सुविधा उपलब्ध है।
पात्र संस्थाएं
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में विद्युत उपकरण/सामग्री निर्माण, जिन्हें केंद्र/राज्य क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियों और सरकारी कंपनियों द्वारा भारत में विद्युत परियोजना के लिए उपकरण/सामग्री की आपूर्ति हेतु फर्म आदेश अवार्ड कर दिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कोई विनिर्माता कंपनी जो निजी क्षेत्र की कंपनी को उपकरणों की आपूर्ति कर रही है वह भी इस योजना के तहत पात्र होगी।
उधार दरें और वित्तीय प्रभार
- ऋण दरों को आरईसी द्वारा उधार लेने वाली एंटिटी/प्रमोटर की रेटिंग के अनुसार समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा। इस संबंध में आरईसी की नीति अनुसार वित्तीय प्रभार, समय-समय पर जैसा भी लागू हो, उधारकर्ताओं द्वारा देय होगा।
वित्तपोषण की सीमा (परियोजना लागत का %)
- राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र/ एएए रेटिंग प्राप्त एंटिटी:- आपूर्ति के कुल करार मूल्य का 70%, अग्रिम भुगतान को छोड़कर जो अधिकतम रुपये 100 करोड़ के अधीन है
- अन्य:- - आपूर्ति के कुल करार मूल्य का 50%, अग्रिम भुगतान को छोड़कर जो अधिकतम रुपये 100 करोड़ के अधीन है
चुकौती की अधिकतम अवधि
- अल्पावधि ऋण की अवधि एक वर्ष है और मध्यम अवधि के ऋण की अवधि तीन वर्ष है। ऋण की चुकौती समान तिमाही किश्तों में होगी। ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।
प्रतिभूति
- राज्य/केंद्र सरकार की गारंटी/बैंक की गारंटी/परिसंपत्तियों पर प्रभार;
- एस्क्रौ खाता/क्रेडिट का पत्र;
आरईसी उधारकर्ता के मूल्यांकन/श्रेणी के आधार पर आधारित आगामी अतिरिक्त प्रतिभूतियों में से एक या इससे अधिक से आग्रह कर सकता है