हमारा अनुसरण करें : facebook twitter linkedin Instagram Youtube
REC Limited

वित्तीय उत्पाद

विद्युत यूटिलिटियों की विनियामक परिसंपत्तियों (इक्विटी घटक को छोड़कर) के संबंध में वित्तीयन के लिए नीति

पात्रता

  • नियामक परिसंपत्तियों के संबंध में वित्तपोषण केवल राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों जैसे डिस्काम्स, ट्रांस्काम्स तथा सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संयुक्त उपक्रमों (सरकार के साथ न्यूनतम 26% हिस्सेदारी होने पर) आदि के लिए उपलब्ध होगा।

उद्देश्य

  • निश्चित अधिस्थगन की समय सीमा के साथ विद्युत यूटिलिटियों की विनियामक परिसंपत्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना

वित्तपोषण का आधार

  • वित्तपोषण केवल संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) और टैरिफ आदेश में शामिल पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम द्वारा मान्यता प्राप्त विनियामक परिसंपत्तियों के लिए उपलब्ध होगा। वित्तपोषण केवल तीन साल के टैरिफ ऑर्डर से पहले की मान्यता प्राप्त विनियामक परिसंपत्तियों के लिए उपलब्ध होगा। एसईआरसी द्वारा विनियामक परिसंपत्ति के लिए एक समयबद्ध वसूली योजना लागू होगी। एसईआरसीएसएल द्वारा विनियामक परिसंपत्तियों के लागत की वसूली के लिए एक योजना लागू की जाएगी। नकदी प्रवाह की वापसी के लिए यूटिलिटी की एक व्यावसायिक योजना होगी जो आरईसी के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तपोषण की सीमा

  • विनियामक परिसंपत्तियों के संबंध में वित्तपोषण निम्न राशि की निम्नतम सीमा तक ही सीमित रहेगा:
  • वित्तपोषण एसईआरसी द्वारा जारी की गई वसूली योजना और कुल चिन्हित विनियामक परिसंपत्तियों के 50% तक सीमित होगा। यह निधि केवल उसी विनियामक परिसंपत्तियों के संबंध में उपलब्ध होगी, जिसका किसी भी अन्य वित्तीय संस्थान, बैंकों आदि से वित्तपोषण नहीं किया जा रहा है। इस नीति के तहत किसी एक यूटिलिटी को 5000 करोड़ रूपए से अधिक वित्तपोषण नहीं किया जाएगा।  संयुक्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में 2000 करोड़ रुपये से अधिक वित्तपोषण नहीं किया जाएगा जो वित्तीय स्थिति, उपलब्ध कराई गयी सिक्योरिटी तथा सरकारी की होल्डिंग्स की मात्रा पर निर्भर करेगा। वित्तपोषण की सीमा राज्य के नवीनतम ग्रेडिंग सर्कुलर के अनुसार अधिकतम स्वीकार्य एक्सपोजर/ आरईसी के प्रुडेंशियल मानकों के आधार पर  सीमित होगी।

ब्याज की दर

  • ब्याज दर लागू आरईसी के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगी। संयुक्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए, जोखिम के ऊपर 0.5%  का जोखिम प्रीमियम लागू होगा।

वित्तपोषण की अवधि

  • विनियामक परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए ऋण की अवधि संबंधित एसईआरसी द्वारा ऋण से मुक्ति के लिए तय की गयी अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो 10 वर्षों की अधिकतम अवधि के अधीन होगी।

अधिस्थगन (मोरैटोरियम) अवधि सहित भुगतान अवधि

  • भुगतान अवधि तिमाही आधार पर या आरईसी की नीति के अनुसार होगी। उधारकर्ता को 6 महीने से ज्यादा की अधिस्थगन (मोरैटोरियम) अवधि नहीं दी जाएगी। 

 

पृष्ठ को अंतिम बार अद्यतन किया गया: 07/01/2025 - 04:38 PM
  • आगंतुकों की संख्या :