वित्तीय उत्पाद
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दीर्घकालिक ऋण
- मध्यावधि ऋण
- अल्पावधि ऋण
- ऋण पुनर्वित्तीयन
- इक्विटी वित्तपोषण
- विद्युत क्षेत्र के लिए उपकरण विनिर्माण (ईएम) हेतु वित्तपोषण
- कोयला खदानों का वित्तपोषण
- विद्युत यूटिलिटियों की विनियामक परिसंपत्तियों (इक्विटी घटक को छोड़कर) के संबंध में वित्तीयन के लिए नीति
- रिवॉल्विंग बिल भुगतान सुविधा (आरबीपीएफ)
- ऋण नीति परिपत्र
- उपभोक्ता जागरूकता
परिक्रामी बिल भुगतान सुविधा (आरबीपीएफ)
उद्देश्य:
डिस्कॉम को परिक्रामी बिल भुगतान सुविधा (आरबीपीएफ) के रूप में सीपीएसयू जेनकोस और ट्रांसकोस, निजी ट्रांसकोस, आईपीपी और आरई जनरेटर के बिजली खरीद का बकाया और पारेषण शुल्क के भुगतान के लिए ऋण देने में सहायता।
पात्र कंपनियां:
इस योजना के तहत डिस्कॉम और निजी डिस्कॉम की ओर से बिजली खरीदने वाली डिस्कॉम/कंपनियों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां/संयुक्त उत्पादन और वितरण कंपनियां/धारक कंपनियां/कंपनियां पात्र होंगी।
वित्तीय सहायता की सीमा:
डिस्कॉम आगामी वर्ष के दौरान बिजली खरीद की लागत और पारेषण शुल्क की निकासी के लिए ऋण हेतु अपना अनुरोध प्रस्तुत करेगा। आगामी वर्ष के दौरान ऋण को पिछले वर्ष की बिजली खरीद की लागत और पारेषण शुल्क की निकासी के लिए बढ़ाया जाएगा। ये ऋण उदय/भारत सरकार की अन्य योजनाओं (या भारत सरकार द्वारा छूट) के तहत उपलब्ध सीमाओं तक सीमित होगा।
ब्याज दर:
ब्याज दर यूटिलिटी और आरईसी ऋण नीति परिपत्र के नवीनतम आरईसी ग्रेडिंग के अनुसार संबंधित उधारकर्ता के लिए लागू होगी।
ऋण की अवधि:
स्वीकृत सीमा 5 वर्षों के लिए मान्य होगी लेकिन वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। इस अवधि के दौरान, संवितरण का लाभ परिक्रामी आधार पर लिया जा सकता है, जैसे कि बकाया मूल राशि स्वीकृत सीमा से अधिक न हो। ऋण की अवधि निम्नलिखित में से एक होगी:
क. अधिकतम 6 महीने की राशि समान मासिक किश्तों (ईएमआई) में चुकाने योग्य होगा, जिसमें कोई अधिस्थगन नहीं है
ख. 12 महीने जो मूलधन चुकौती पर 6 महीने के अधिस्थगन के बाद 6 ईएमआई में चुकाने योग्य होगा
सुरक्षा संरचना:
क. राज्य सरकार की गारंटी
या
कम से कम 110% कवरेज के साथ परिसंपत्ति पर पहला समान प्रभार
ख. आरईसी की संतुष्टि के लिए डिफ़ॉल्ट एस्क्रो खाता